आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 27 मई को अधिसूचना जारी कर बताया कि अब करदाताओं को 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में इसकी डेडलाइन हर साल 31 जुलाई होती है।
यह फैसला उन करदाताओं के लिए राहत लेकर आया है जो रिटर्न दाखिल करने, आवश्यक दस्तावेज़ जुटाने और ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। सितंबर माह में कई तरह की टैक्स अनुपालनों की तिथियां होने के कारण यह विस्तार करदाताओं को अतिरिक्त समय उपलब्ध कराएगा।
सितंबर 2025 की प्रमुख कर समय-सीमाएं

- 15 सितंबर 2025 – आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि (AY 2025-26)।
- 15 सितंबर 2025 – अगस्त माह के लिए धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करना।
- 15 सितंबर 2025 – टैक्स ऑडिट वाले अससीज के लिए धारा 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करना।
- 15 सितंबर 2025 – फॉर्म 10B, 10BB, 3AC, 3AD, 3AE और 3CE जैसे ऑडिट फॉर्म जमा करना।
- 15 सितंबर 2025 – आय के आवेदन/संचयन के लिए फॉर्म 9A और फॉर्म 10 जमा करना।
- 15 सितंबर 2025 – धारा 80LA, 80JJAA, 115JB, 115JC और 115VW से संबंधित रिपोर्ट जमा करना।
- 15 सितंबर 2025 – आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर की दूसरी किस्त का भुगतान।
- 15 सितंबर 2025 – सरकारी विभागों द्वारा बिना चालान के जमा किए गए TDS/TCS के लिए फॉर्म 24G जमा करना।
- 15 सितंबर 2025 – अगस्त माह के लिए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा फॉर्म 3BB जमा करना।
- 15 सितंबर 2025 – धारा 80GG, 80RRB, 80QQB, 89, 89A और धारा 115BAC, 115BAD, 115BAE, 115BBF के तहत विकल्प और घोषणा करना।
करदाताओं के लिए फायदे
इस निर्णय से करदाता पेनाल्टी और लेट फीस से बच सकेंगे और समय पर अपने रिटर्न व रिपोर्ट जमा कर पाएंगे। वहीं कंपनियों और व्यवसायों को ऑडिट रिपोर्ट पूरी करने और अन्य कानूनी अनुपालनों को समय पर करने में सहूलियत होगी।
अस्वीकरण:- यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। इसे वित्तीय या कानूनी सलाह न समझें। किसी भी निर्णय से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।
